छत्तीसगढ़ : आचार संहिता लगते ही शासकीय, सार्वजनिक व निजी स्थानों, भवनों से प्रचार सामग्री हटाई जाएगी रोड शो में पटाखा फोड़ने पर होगा प्रतिबंध

हेट स्पीच पर होगी कार्यवाही पेड व फेक न्यूज पर होगी निगरानी कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में दी जानकारी
कोरिया,जनता तक खबर/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के संबंध में बैकुण्ठपुर विधानसभा तथा सोनहत के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के संबंध में विभिन्न दलों से आए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। श्री लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मतदान केन्द्रों, वेयर हाउस, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, सामग्री वितरण व वापसी स्थल के बारे में अवगत कराया। जिले के स्ट्रांग रूम पूर्व की भांति इस बार भी शा.आ.रामानुज उच्च.मा.वि. बैकुण्ठपुर का चयन किया गया है। जिले में कुल 306 मतदान केंद्र होंगे। बैकुण्ठपुर विधानसभा में 228 तथा भरतपुर-सोनहत के 310 में से 78 मतदान केंद्र शामिल है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शैडो रजिस्टर हेतु निर्धारित दर से अवगत कराया गया। जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) दल का गठन किया गया है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया व रेडियो पर हो रहे प्रचार-प्रसार पर निगरानी करेगी साथ ही मीडिया में विज्ञापन प्रचार-प्रसार करने के पूर्व उक्त समिति से प्री-सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार ने जानकारी दी कि आचार संहिता लगते ही शासकीय, सार्वजनिक व निजी कार्यालयों, भवनों में लगे पोस्टरों, होर्डिंग्स, पाम्पलेट आदि को तत्काल हटाया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए कहा कि दोपहिया तीनपहिया, चारपहिया व भारी वाहनों के उपयोग, वाहनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने, आमसभा, रैली, रोड शो करने के लिए अनुमति लिया जाना होगा। रोड शो के दौरान किसी भी तरह की अस्त्र-शस्त्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और न ही पुतला दहन व पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। चार्टर प्लेन या हेलीकॉप्टर से आने वाले प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी देंगे तथा राजनीतिक दलों को अनुमति लेना होगा। सभा स्थलों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि किसी भी तरह की हेट स्पीच पर कार्यवाही की जाएगी तथा फेक (गलत/भ्रामक) व पेड न्यूज से बचने के बारे में जानकारी दी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नंदिनी साहू ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पोस्टल बैलेट/सर्विस वोटर से संबंधित जानकारियों को साझा किया। श्रीमती साहू ने बताया कि बैकुण्ठपुर विधानसभा में अभी तक 97 सर्विस वोटर पंजीकृत है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं व दिव्यांग मतदाताओं को ही पोस्टल बैलेट जारी की जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं को 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र व मतदाता सूची में दिव्यांग के रूप में पंजीकृत होने पर ही पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की जानकारी दी। पोस्ट बैलेट को घर ले जाने की सुविधा नहीं होगी, नियुक्त सुविधा केन्द्र में ही डाले जाएंगे।
श्रीमती साहू ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुविधा पोर्टल के बारे में जानकारी से अवगत कराया। इस पोर्टल के माध्यम से राजनैतिक दलों या उम्मीदवारों के किसी भी प्रतिनिधि को वाहनों, बैठकों, रैलियों, लाउडस्पीकरों, स्थल आदि की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुविधा कैंडिडेट ऐप भी उम्मीदवारों के उपयोग के लिए मौजूद हैं, जिसमें मोबाइल नम्बर भी शामिल है, जो कि नामांकन पत्र में अनुमति के लिए दिए हैं। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल ने विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सहयोग करने का आग्रह तथा किया साथ ही उन्होंने आए प्रतिनिधियों को आश्वासन देते हुए कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिले में आचार संहिता के दौरान कोई समस्या न हो तथा सुचारू रूप से मतदान हो, मतदान केन्द्रों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसके लिए समुचित पहल व आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी।

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