CG jtk: हाईकोर्ट के निर्देशो के बाद भी बिल्डरों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं, अधिकार आंदोलन समिति के अध्यक्ष ने की पत्रकारवार्ता…

रायपुर,जनता तक खबर/16 अक्टूबर 2024 राजधानी में हो रहे अवैध निर्माण एवं फर्जी तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकार आंदोलन समिति ने घोर निन्दा की है बुधवार को पत्रकारवार्ता कर समिति के अध्यक्ष बनमाली छुरा, आशीष तांडी ने बताया कि राज्य शासन और रायपुर नगर निगम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देशो का पालन नहीं किया जा रहा है। छग हाईकोर्ट के निर्देशो पर तीन महीने गुजर जाने के बाद भी पूंजीपतियों बिल्डरों लां विस्टा और वृंदावन कालोनी के प्रमोटरों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

उन्होंने बताया है कि हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव आमिताभ जैन को शपथ पत्र देकर अतिक्रमण मुक्त करने की जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत करने और इस कार्य में लिप्त आधिकारी- कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश थे।

यह पूरा मामला अमलीडीह के नहर- नाला पर कब्जा कर मकान बनाकर बेचे जाने का है। उक्त नहर-नाला की भूमि जिसका खसरा नंबर 25,195 रकबा 1.339,4.1080 हेक्टेयर है, इस पर बिल्डरों ने गलत लेआउट पास करवा कर मकान निर्माण कर बेचे दिया।

इस भूमि को अपना बताकर गार्डन और भवन निर्माण किया है। इसमें लां विस्टा और वृंदावन कालोनी के प्रमुख प्रमोटर शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे बिल्डर एवं प्राइवेट लोगों ने भी मकान बनाकर सरकारी जमीन भूमि पर कब्जा कर रखा है।

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