छत्तीसगढ़ : आज से लागू हो गए नए आपराधिक कानून

महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के संबंध में दी गई विशेष जानकारी

जनता तक खबर/01 जुलाई 2024, देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर शासन एवं वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में कोरिया पुलिस द्वारा जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला कोरिया के सभी थानों और चौकियों के साथ साथ मुख्यालय बैकुंठपुर के मानस भवन में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मानस भवन में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े ने विस्तार पूर्वक अपना उद्बोधन दिया। श्री राजवाड़े ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रावधान शामिल किए गए हैं। जिसमे मौजूदा कानूनी ढांचे को अधिक संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आम नागरिक इसे आसानी से समझ सकें। जांच प्रक्रियाओं और न्यायिक कार्यवाही में आधुनिक तकनीकी उपकरणों और डिजिटल सबूतों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है साथ ही आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि अंग्रेजो के जमाने से चले आ रहे भारतीय दण्ड संहिता को बदला गया है अब आज से यह भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पहली बार जीरो एफआईआर की शुरुआत होगी। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित कलेक्टर कोरिया श्री विनय कुमार लंगेह ने बताया कि ये नई संहिताएं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।

कार्यक्रम में प्रभारी पुलिस अधीक्षक कोरिया ने अपने उद्बोधन में बताया कि नए कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा और तकनीकी धोखाधड़ी जैसे नए प्रकार के अपराध सामने आ रहे हैं। नए कानून नए प्रकार के अपराधों के लिए उपयुक्त कानूनी उपाय प्रस्तुत करते हैं। इनका उद्देश्य अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को समाप्त करने के साथ दोष सिद्धि दर में सुधार के साथ साथ समय से न्याय देना भी है।

कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर उपस्थित जिला अभियोजन अधिकारी श्री हरेंद्र कुमार पाण्डेय द्वारा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध पर नए प्रावधानों के बारे में अपना व्याख्यान दिया। जिसमे उन्होंने नवीन आपराधिक कानूनों में जोड़े गए नई धाराओं, पुराने कानून से हटाई गई धाराओ एवं आवश्यक परिवर्तनो की विस्तृत रूप से जानकारी दी। अपने व्याख्यान में उन्होंने बताया कि नए कानून हमारे देश की विधिक प्रणाली को आधुनिक, समसामयिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन संहिताओं के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरितता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है।

इसके पश्चात उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश साहू द्वारा नवीन कानून में लाए गए सामान्य प्रावधानों/परिवर्तनों की जानकारी के सम्बन्ध में बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया है, जिसमे 358 धाराओं को शामिल किया गया है। IPC के अधिकांश प्रावधानो को बनाये रखा गया है, नये अपराधो को पेश किया गया है, न्यायालय द्वारा बाधित धाराओं को समाप्त किया गया है और विभिन्न अपराधों के लिए दंड बढ़ाया गया है।

उक्त जनाजागरूकता कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नवीता शिवहरे, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री प्रदीप गुप्ता, भाजपा उपाध्यक्ष श्री शैलेष शिवहरे, एसडीएम अंकिता सोम, जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया श्री जितेन्द्र गुप्ता, पार्षदगण, बैकुंठपुर शहर के सभी बड़े प्रतिष्ठान के संचालक, व्यापारी संघ, सराफा संघ, शांति समिति के सदस्य, स्वयं सेवी संस्था, कोटवार, प्रबुद्धजन, जिला स्तर के अधिकारीगण एवं इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के सदस्य उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त कॉलेज एवं विभिन्न स्कूल, जिला स्काउट गाईड, NSS एवं NCC के छात्र – छात्राएं उपस्थित रहे।

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