छत्तीसगढ़ : प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपायों के संबंध में बैठक आयोजित,यातायात नियमों के उलंघन पर वसूला गया 15.73 करोड़ रूपए का जुर्माना

रायपुर,जनता तक खबर/09 अगस्त 2024,पुलिस महानिरीक्षक यातायात श्रीमती नेहा चंपावत की अध्यक्षता में आज वर्चुअल बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपायों के संबंध में समीक्षा की गई।समीक्षा बैठक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के समुचित विश्लेषण तथा आवश्यक सुधार कार्याे हेतु इंटीग्रेटेड रोड़ एक्सीडेंट डाटाबेस (आईआरएडी) में सड़क दुर्घटनाओं की शत प्रतिशत प्रविष्टियां अंकित करने तथा हिट एण्ड रन के क्षतिपूर्ति प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में दावा प्राधिकरण को प्रेषित करने और प्रभावितों को यथाशीघ्र राहत हेतु पहल करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में ए.आई.जी. ट्रैफिक संजय शर्मा सहित प्रदेश में यातायात के समस्त अति. पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, प्रभारी यातायात गण, पर्यवेक्षण अधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में अवगत कराया गया कि भारत सरकार के 03 नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों के संबंध में यथाशीघ्र प्रशिक्षण के साथ-साथ नवीन नियमों के अनुसार पुलिस विभाग के विवेचक अधिकारियों को सड़क दुर्घटना स्थल में जाकर ऑनलाईन (लाईव लोकेशन, अक्षांश व देशांश सहित) प्रविष्टियां अंकन सुनिश्चित किया जाना है।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) संजय शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में वर्ष 2024 (जनवरी से जुलाई तक) प्रतिवेदित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर जिला महासमुंद्र, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, सरगुजा, दन्तेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, गौरेला-पेण्ड्रा, सांरगढ बिलाईगढ, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर में पुलिस विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड रोड़ एक्सीडेंट डाटाबेस (iRAD) में शत प्रतिशत प्रविष्टि सराहनीय है तथा शेष जिलों को लंबित प्रविष्टियां यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मृतक के आश्रितों को 2 लाख तथा घायलों को 50 हजार रूपए मुआवजें के प्रावधान का लाभ प्रभावितों को यथासमय मिलने हेतु किये जाने वाले पहल, शासन के नियमों की जानकारी साझा कर समय-सीमा में हिट एण्ड रन के क्षतिपूर्ति प्रकरणों को प्रतिवेदन(सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ) दावा जांच अधिकारी को राहत प्रकरण प्रेषण सुनिश्चित किया जाय।

गत वर्ष 2023 (जनवरी से जुलाई) की तुलना में वर्ष 2024 (जनवरी से जुलाई) में जिला महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, सुकमा, बीजापुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़-भरतपुर चिरमिरी में यद्यपि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। मृत्युदर में तुलनात्मक रूप से कमी वाले जिलों में महासमुंद राजनांदगांव, बिलासपुर, सूरजपुर, जगदलपुर, कांकेर, कोण्ड़ागांव, दन्तेवाड़ा, सुकमा एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर शामिल है तथापि अन्य जिलों के साथ राज्य में इस वर्ष माह जुलाई तक 88156 सड़क दुर्घटनाओं में 4084 मृत्यु एवं 7539 घायलों के साथ दुर्घटनाओं में 7.93 प्रतिशत एवं मृत्युदर में 7.14 प्रतिशत तथा घायलों में 1.66 प्रतिशत की वृद्धि चिंताजनक है।

लगातार जन जागरूकता कार्यक्रमों के साथ गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालको के विरूद्ध 3,50,836 प्रकरणों में से प्रशमन शुल्क राशि 15 करोड़ 73 लाख 90 हजार 908 रूपए वसूल किया गया है।

बैठक में श्रीमती चंपावत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन, ओव्हर स्पीडिंग, सड़को में खड़े वाहनों से होने वाली दुर्घटना सहित, सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मृत्यु दोपहिया वाहन चालको की परिलक्षित हुई है, नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को निरूत्साहित किया जाकर प्रभावी समझाईश के साथ नियमित प्रवर्तन से जीवन रक्षा के प्रयास किये जाय। दुर्घटनाजन्य सड़क खण्डों में प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही हेतु लक्ष्य निर्धारण कर कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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