धमतरी  : अवैध प्लाटिंग करने वालों पर हुई कार्रवाई : भूमि को पूर्व स्थिति में लाने पर होने वाले व्यय को किया जाएगा वसूल

धमतरी, जनता तक खबर/कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर जिले में अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री जी.आर. मरकाम के नेतृत्व में रत्नाबांधा, बठेना और रूद्री में अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध कार्यक्रम की गयी। जिसमें रत्नाबांधा के प.ह.नं 30, बठेना स्थित भूमि ख.नं.364/12, जो कि भूमिस्वामी हीरा केशवानी के नाम पर थी, इस भूमि पर कॉलोनी निर्माण के आशय से अप्राधिकृत रूप से अवैध विकास करते हुए रोड का निर्माण किया गया था। यह पंचायत राज अधिनियम 1993/छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत है। विधिक स्थिति को बनाए रखने हेतु जेसीबी मशीन के माध्यम से भूमि को पूर्व स्थिति में लाया गया।

इसी तरह रूद्री के प.ह.नं.45 रा.नि.मं. स्थित भूमि ख.नं. 297 भूमिस्वामी श्री बिशाल राम साहू पिता श्री अघनूराम साहू के नाम पर दर्ज है। इस भूमि पर अप्राधिकृत रूप से सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के बिना अवैध विकास कर व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया जा रहा था। यह पंचायत राज अधिनियम 1993/छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत है। विधिक स्थिति को बनाए रखने हेतु जेसीबी मशीन के माध्यम से भूमि को पूर्व स्थिति में लाया गया। धमतरी के प.ह.नं. 33 रानिमं स्थित भूमि ख.नं.15025/2 श्री दिनेश पंजीवानी एवं अन्य के नाम दर्ज है। इस भूमि पर कॉलोनी निर्माण के आशय से अप्राधिकृत रूप से विकास करते हुए रोड आदि का निर्माण किया गया है, जो कि पंचायत राज अधिनियम 1993/छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत है। विधिक प्रावधान अनुसार जेसीबी मशीन के माध्यम से भूमि को पूर्व स्थिति में लाया गया है।

अपर कलेक्टर श्री जी.आर.मरकाम ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि भूमि को पूर्व स्थिति में लाने के लिए उपगत व्यय की परिगणना पृथक से कर भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल किया जाएगा। इस कार्यवाही में नगर तथा ग्राम निवेश, नगर निगम, राजस्व, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, संबंधित पटवारी उपस्थित थे।

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